सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष के साथ शादी नियमित या वैध नहीं है, लेकिन ऐसे विवाह से जन्मी संतान वैध है।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2FHw1Kx
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष के साथ शादी नियमित या वैध नहीं है, लेकिन ऐसे विवाह से जन्मी संतान वैध है।
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