GST नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या कारोबार का समग्र राजस्व 20 लाख रुपये या उससे अधिक है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/30XnPQk
GST नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या कारोबार का समग्र राजस्व 20 लाख रुपये या उससे अधिक है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा।
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