अगले एक वर्ष तक किसी भी कंपनी के डिफॉल्ट मामले को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आइबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा जाएगा।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2Kwote4
अगले एक वर्ष तक किसी भी कंपनी के डिफॉल्ट मामले को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आइबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा जाएगा।
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