80 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज सीमा वाले निर्यातकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली श्रेणी- जेम्स ज्वैलरी और डायमंड की होगी जबकि दूसरी अन्य उत्पादों की होगी।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2UXCVAc
80 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज सीमा वाले निर्यातकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली श्रेणी- जेम्स ज्वैलरी और डायमंड की होगी जबकि दूसरी अन्य उत्पादों की होगी।
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