सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों का हित और उनकी इच्छा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पांच और नौ साल के दो बच्चों को दिन में पिता और रात में मां के साथ रखने का आदेश दिया है।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2I9yg9x
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों का हित और उनकी इच्छा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पांच और नौ साल के दो बच्चों को दिन में पिता और रात में मां के साथ रखने का आदेश दिया है।
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