31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2E0ZRXR
31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए।
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