डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 54जीबी में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के चुनिंदा मामलों में कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जा सकती है।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2VLaPuM
डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 54जीबी में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के चुनिंदा मामलों में कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जा सकती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें