मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक-टॉक ऐप की याचिका पर फैसला करने में विफल रहती है तो बैन पर दिया गया उसका आदेश निरस्त हो जाएगा।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2L9j1kD
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक-टॉक ऐप की याचिका पर फैसला करने में विफल रहती है तो बैन पर दिया गया उसका आदेश निरस्त हो जाएगा।
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