केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह बैंकों की बाध्यता है कि 90 दिन की चूक के बाद वे इसे फंसे कर्ज (एनपीए) में चिन्हित करें और उन्हें इससे राहत नहीं मिल सकती हैfrom Jagran Hindi News - business:biz http://bit.ly/2VVixiZ
केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह बैंकों की बाध्यता है कि 90 दिन की चूक के बाद वे इसे फंसे कर्ज (एनपीए) में चिन्हित करें और उन्हें इससे राहत नहीं मिल सकती है
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें