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RBI ने NCLAT से कहा बैंकों का IL&FS खातों को फंसे कर्ज में वर्गीकरण करना जरूरी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह बैंकों की बाध्यता है कि 90 दिन की चूक के बाद वे इसे फंसे कर्ज (एनपीए) में चिन्हित करें और उन्हें इससे राहत नहीं मिल सकती है

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