अधिकारियों को नोटिस भेजकर अदालत में तलब करना ठीक नहीं : सुप्रीम कोर्ट - JAGRAN9

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

अधिकारियों को नोटिस भेजकर अदालत में तलब करना ठीक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा सेवा को नियमित करने के मामले में शिकायत करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं लिया जा सकता।

from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2Gg5ZgG

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad