सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2uivzdP
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवासीय सोसायटी की हाईराइज बिल्डिंग स्थित फ्लैट की बालकनी से पक्षियों को दाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
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