श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2S7Xn33
श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है।
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