30 सितंबर 2010 को 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला सुनाया था। यह भूमि तीन पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बांट दी गई थी।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2UnEvcY
30 सितंबर 2010 को 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला सुनाया था। यह भूमि तीन पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बांट दी गई थी।
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