कानून के तहत यह पूरी तरह से अनुचित है,क्योंकि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एसडीएम को ऐसा निर्देश देने का अधिकार ही नहीं है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2R6Nkdg
कानून के तहत यह पूरी तरह से अनुचित है,क्योंकि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एसडीएम को ऐसा निर्देश देने का अधिकार ही नहीं है।
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