कोर्ट ने कहा कि शादी बनाए रखना दोनों पक्षों की आपसी समझदारी और सहमति पर निर्भर करता है, राज्य उसमें दखल नहीं दे सकता।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2MrGnhn
कोर्ट ने कहा कि शादी बनाए रखना दोनों पक्षों की आपसी समझदारी और सहमति पर निर्भर करता है, राज्य उसमें दखल नहीं दे सकता।
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