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व्याभिचार वैवाहिक अपराध हो सकता है पर क्रिमिनल अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि शादी बनाए रखना दोनों पक्षों की आपसी समझदारी और सहमति पर निर्भर करता है, राज्य उसमें दखल नहीं दे सकता।

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