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कंपनियों को राज्यों के भीतर अपनी शाखाओं को दी जाने वाली सेवाओं पर देना होगा 18 फीसद जीएसटी: AAR

विशेषज्ञों के मुताबिक इस नियम का संबंध उन कंपनियों से है जिनके कई राज्यों में ऑफिसेज हैं

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