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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहीं भी कार्यवाहक DGP की न करें नियु्क्ति

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त न करें।

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