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संवैधानिक बेंच ने कहा- समलैंगिक शादियों व लिव इन रिलेशनशिप सुनवाई के दायरे से बाहर

कोर्ट ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वह समलैंगिकों के विवाह, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर विचार नहीं करेगा।

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