जीएसटी काउंसिल ने कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसद वाले स्लैब से हटाकर 12 और 18 फीसद वाले स्लैब में डाल दिया है।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2uRlm89
जीएसटी काउंसिल ने कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसद वाले स्लैब से हटाकर 12 और 18 फीसद वाले स्लैब में डाल दिया है।
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