नगर निगम को कोर्ट ने आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि उसे स्कूल में दाखिला मिलने में सहूलियत हो।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2K7Kc9Z
नगर निगम को कोर्ट ने आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि उसे स्कूल में दाखिला मिलने में सहूलियत हो।
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